Jharkhand Chief Minister Senior Citizen Pension Scheme 2024.
झारखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना लागु हो गया लाभ पाना चाहते है तो आप इसे भरे जिस महिला और पुरुष की आय बहुत ही काम है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है वो इसके पात्र है जीवनस्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक रुप से सहायता की जरुरत है।वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्रति माह एक हजार रुपया पेंशन दिया जाएगा।आवेदन जमा करने के जांचोपरांत योग्य लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। कौन कौन इस वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है और कौन इसके पात्र नहीं है इसके बारे में नीचे दिए गए जानकारी को जरुर पढ़ ले और क्या दस्तावेज कि जरुरत पड़ने वाला है तो चलिए जानते है इस वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में ताकि जरुरतमंदो तक इस योजना का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना महत्वपूर्ण निर्देश:-
- राज्य की सभी वर्ग की महिलाओ तथा अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 50 वर्ष तथा शेष वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 59 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक का मतदाता पहचान पत्र हो अत्यंत जरुरी है।
- आवेदक का आधार कार्ड हो।
- आवेदक स्वयं या पत्नी / पति, केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।
- आयकर अदा करने वाले एवं उसके परिवार के सदस्य भी इसके पात्र नहीं है।
- आवेदक के परिवार से तात्पर्य है पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया में क्या क्या दस्तावेज जमा करना पड़ेगा इसके बारे में दिए गए जानकारी
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे जिसके साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रतियों संलग्न करनी आवश्यक होंगी।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक की मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।
- आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र ।
- बैंक खाता का पासबुक की छायाप्रति
- पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र ।
- अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 50 से 59 वर्ष के आवेदक
- आयु प्रमाण पत्र संबंधी स्व अभिप्रमाणित कोई भी दस्तावेज।
- (पुरुष) का जाति प्रमाण पत्र।
नोट:- मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्वीकृति संबंधी सूचना NSAP-PPS पोर्टल https://nsap.nic.in/application Track1.do?method Name showStatus पर देखा जा सकता है। या https://nsap.nic.in/statedashboard.do?method=intialize
यदि आवेदक /आवेदिका दिव्यांग / विधवा हैं तो अन्य वांछित सूचनाएं दिव्यांगजन एवं विधवा आवेदक के लिए वांछित सूचना
1. क्या आवेदिका विधवा है उल्लेख करें
2. क्या आवेदक / आवेदिका दिव्यांग है ?
3. दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता का प्रकार (शारीरिक/मानसिक / दृष्टिगत/मूक-बधिर/अन्य) दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता का प्रतिशत प्रमाण पत्र संलग्न करे।
4. विधवा रहने पर आवेदिका के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।
5. दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र [आवेदक Rights of Persons With Disabilities Act, 2016 Section-2 (r) के अनुसार benchmark disability (न्यूनतम 40% दिव्यांगता) अथवा Section-2 (s) “person with disability अथवा Section-2 (t) “person with disability having high support needs” अथवा Section-2 (zc) “specified disability की श्रेणी में आता हो की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी ।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के सदस्य ने PDF फाइल की खोज कर आपके लिए और भी सरल बनाने के लिए फॉर्म उपलब्ध कराया गया है आप डाउनलोड कर फॉर्म भर सके और अंचल में जमा कर पायेगे फॉर्म Click Here पर डाउनलोड करे पायेगे ।
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